खाद्य तेल कंपनीयों की नहीं चलेगी मनमानी, की मानक पैकिंग अनिवार्य उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
दिल्ली (कमलेश जैन) केंद्र सरकार ने खाद्य तेल की मनमानी पैकिंग पर रोक लगाते हुए मानक आकार निर्धारित किए हैं।
अब 200 ग्राम से 20 किलो तक के पैक होंगे। अब कंपनियों को 200 ग्राम से लेकर 20 किलोग्राम तक के तय पैकेट में ही खाद्य तेल बेचना होगा। इसमें 200gm, 500gm, 1Kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 15kg, 20 किलो के पैकिंग शामिल है।
अब कंपनियों को अपनी मनमर्जी से पैकेट का साइज घटाकर-बढ़ाकर बेचने की आजादी नहीं होगी। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग ने देश में खाद्य तेलों की बिक्री को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, अब कंपनियों को 200 ग्राम से लेकर 20 किलोग्राम तक के तय पैकेट में ही खाद्य तेल बेचना होगा।
क्या हैं नए नियम?
सरकार द्वारा लीगल मेट्रोलॉजी फ्रेमवर्क के तहत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SoP) में किए गए संशोधन के मुताबिक, यह नियम पाम ऑयल, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, राइस ब्रान ऑयल, कॉटनसीड ऑयल, कॉर्न ऑयल और उनके मिश्रण पर लागू होगा।
अधिसूचना के अनुसार, 200 ग्राम या 200 मिलीलीटर से कम के पैकेटों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके अलावा, यदि तेल की मात्रा वॉल्यूम (मिलीलीटर या लीटर) में घोषित की गई है, तो कंपनियों को पैकेट पर उसके बराबर का वजन (ग्राम या किलोग्राम) भी समान आकार के अक्षरों/अंकों में अनिवार्य रूप से लिखना होगा।
कंपनियों, पैकर्स को 3 महीने का मिला समय
कंपनियों, पैकर्स और आयातकों को इन नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का ट्रांजिशन पीरियड दिया गया है। पिछले कुछ समय से बाजार में कंपनियों ने एक अनोखा ट्रेंड अपना लिया था। पैकेट की कीमतें सीधे तौर पर बढ़ाने के बजाय, कंपनियों ने चालाकी से पैकेट का साइज घटाना शुरू कर दिया था। बाजार में 1 किलोग्राम या 1 लीटर के बजाय 850 ग्राम, 900 ग्राम या 910 ग्राम जैसे अजीबोगरीब आकारों वाले पैकेट्स की बाढ़ आ गई थी। इससे उपभोक्ताओं को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था।


