राम मंदिर में चोरी के आरोपियों को 14 दिन की जेल, केस लड़ने वाले वकील पर लगेगा 5 लाख रुपये का जुर्माना
अयोध्या: (कमलेश जैन) राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद पुलिस ने आठ आरोपियों को अरेस्ट किया है। उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। इस बीच, फैजाबाद बार एसोसिएशन ने चोरी के आरोपियों का केस न लड़ने का फैसला किया है। एसोसिएशन के सदस्यों को चेतावनी दी गई है कि नियम तोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
वकीलों ने राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से अयोध्या छोड़ने की भी मांग की है। उन्होंने लोगों की भावनाएं आहत होने और एसोसिएशन के सामूहिक फैसले का हवाला दिया।
केस ना लड़ने का लिया फैसला
सोमवार को फैज़ाबाद बार एसोसिएशन ने राम मंदिर दान में चोरी के आरोपियों का केस न लड़ने का फैसला किया। एसोसिएशन ने कहा कि अगर कोई सदस्य उनका केस लड़ता है तो उस वकील पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
'तीन दिन के भीतर अयोध्या छोड़ दें चंपत राय और अनिल मिश्रा'
वकीलों ने बैठक में मांग की कि राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव तीन दिनों के भीतर अयोध्या छोड़ दें। बार एसोसिएशन के सचिव शैलेंद्र जायसवाल ने कहा कि मंदिर के दान में चोरी की खबरों से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। फैजाबाद के वकीलों ने गिरफ्तार आरोपियों की ओर से केस न लड़ने का फैसला किया है।यह फैसला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और आम सभा ने लिया है।


