नगरीय निकाय चुनाव 2026: पार्षद अभ्यर्थियों के लिए 29 सितंबर तक चुनाव व्यय लेखा जमा कराना अनिवार्य; कलेक्ट्रेट व RO दफ्तर में बने केंद्र
भरतपुर / कौशलेन्द्र दत्तात्रेय
नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत भरतपुर जिले में चुनाव लड़ रहे पार्षद पद के समस्त अभ्यर्थियों के लिए चुनाव व्यय का लेखा-जोखा जमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की 06 अगस्त की अधिसूचना के निर्देशों के तहत अभ्यर्थियों को परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर यानी 29 सितंबर तक निर्धारित प्रपत्र ‘क’ में चुनाव व्यय का पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा।
मूल वाउचर के साथ प्रपत्र 'क' में जमा करना होगा ब्यौरा
पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग के प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक आशापाल मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव में किस्मत आजमा रहे सभी अभ्यर्थियों को अपने चुनावी अभियान के दौरान हुए हर खर्च का पूर्ण विवरण प्रपत्र ‘क’ में तैयार कर मूल वाउचरों के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए अंतिम तिथि 29 सितंबर निर्धारित की गई है।
जानिए कहां और किसे जमा कराना होगा लेखा
- नगर निगम भरतपुर के अभ्यर्थी: नगर निगम भरतपुर के पार्षद प्रत्याशियों को अपना चुनाव व्यय लेखा प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ (अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, कोषालय के ऊपर, कलेक्ट्रेट परिसर, भरतपुर) के कार्यालय में उपस्थित होकर जमा कराना होगा।
- नगरपालिकाओं के अभ्यर्थी: जिले की विभिन्न नगरपालिकाओं से चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को अपना व्यय विवरण संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (RO) के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि में जमा कराना सुनिश्चित करना होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा में व्यय लेखा जमा नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

