भरतपुर निकाय चुनाव 2026: मतदान से 48 घंटे पूर्व थमा प्रचार का शोर
निकाय चुनाव 2026: भरतपुर में थमा प्रचार का शोर, मतदान से 48 घंटे पूर्व लागू हुई मौन अवधि; शराब बिक्री और रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध
भरतपुर,कौशलेन्द्र दत्तात्रेय
नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के तहत भरतपुर नगर निगम तथा जिले की नगरपालिकाओं में मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सोमवार, 7 सितंबर सायं 6 बजे से 48 घंटे की 'मौन अवधि' (साइलेंस पीरियड) लागू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 9 सितंबर को मतदान समाप्ति (सायं 6 बजे) तक आदर्श आचार संहिता के तहत कड़े प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे।
प्रचार, रैलियों और रोड शो पर पूरी तरह रोक
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मौन अवधि के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, नुक्कड़ सभा, रोड शो, पदयात्रा अथवा जुलूस के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रत्याशी या राजनीतिक दल मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक, संगीतमय या मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन नहीं कर सकेंगे।
100 मीटर दायरे में नो-कैंपेनिंग ज़ोन
प्रत्येक मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार, भीड़ का एकत्रीकरण अथवा प्रचार सामग्री का वितरण पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। संबंधित अधिकारियों को इन प्रावधानों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में रहेगा 'ड्राई डे'
7 सितंबर सायं 6 बजे से 9 सितंबर को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक पूरे निर्वाचन क्षेत्र में मदिरा (शराब) का वितरण, भंडारण, परिवहन व सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान सभी आबकारी दुकानें और बार बंद रखे जाएंगे। नियमों के उल्लंघन पर अनुज्ञप्ति निलंबन सहित विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया और पोल प्रसारण पर पाबंदी
मौन अवधि में प्रत्याशी, राजनीतिक दल या समर्थक टीवी, रेडियो तथा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी चुनावी विज्ञापन, भाषण या प्रचार सामग्री प्रसारित नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल के सर्वेक्षण और परिणाम के प्रसारण पर भी रोक रहेगी।
मतदाताओं के निजी परिवहन पर रोक
प्रत्याशियों अथवा राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने के लिए वाहनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए शासकीय व्यवस्था के तहत स्वीकृत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिला निर्वाचन प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों और नागरिकों से आचार संहिता की पालना करने की अपील की है।

