दूसरे चरण के राजस्थान निकाय चुनाव मे लक्ष्मणगढ़ में जुलूस और लाउडस्पीकर थमे
लक्ष्मणगढ़ (अलवर/कमलेश जैन) राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव में दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में आज बुधवार को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। इसके साथ ही रैली, सभा, रोड शो, जुलूस और लाउडस्पीकर के जरिए प्रचार अब नहीं होगा। 11 सितंबर को होने वाले मतदान से पहले अब प्रत्याशियों के लिए व्यक्तिगत संपर्क और मतदान दिवस की तैयारियां अहम हो गई हैं। आयोग की गाइडलाइन के अनुसार प्रचार अवधि खत्म होने के बाद चुनाव क्षेत्र में बाहरी नेताओं और प्रचारकों की मौजूदगी भी नहीं रहेगी। अब प्रत्याशी स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं से सीधे संपर्क कर सकेंगे। सार्वजनिक मंच और माइक की जगह घर-घर पहुंचकर वोट की अपील पर जोर रहेगा।
48 घंटे में बदल जाएगी चुनावी तस्वीर. राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक मतदान से 48 घंटे पहले सार्वजनिक प्रचार गतिविधियों पर रोक रहेगी । अब प्रत्याशी सिर्फ डोर-टू-डोर संपर्क के जरिए ही वोट मांग सकेगे ।
- चुनाव प्रचार पर रोक: मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले सार्वजनिक चुनाव प्रचार बंद होगया है।
रैली और सभाएं नहीं इस अवधि में राजनीतिक दल या प्रत्याशी सार्वजनिक सभा, रैली, जुलूस और प्रचार कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेंगे। - लाउडस्पीकर पर रोक: प्रचार के लिए लाउडस्पीकर, डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
- डोर-टू-डोर प्रचार: प्रत्याशी और समर्थक मतदाताओं के बीच जाकर शांतिपूर्वक व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, लेकिन भारी भीड़ या लाउडस्पीकर के साथ चुनावी अपील नहीं कर सकेंगे।
- टीवी/मीडिया में प्रचार से बचना: ऐसे कार्यक्रम या प्रसारण जिनका उद्देश्य मतदाताओं को किसी प्रत्याशी या दल के पक्ष में प्रभावित करना हो, उन पर रोक लागू रहेगी।
- सोशल मीडिया पर भी प्रचार नहीं: प्रत्याशी और राजनीतिक दल चुनावी अपील, वोट मांगने वाली पोस्ट, वीडियो या प्रचार सामग्री प्रसारित नहीं कर सकते।
बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को क्षेत्र छोड़ना
मतदान क्षेत्र के बाहर से आए ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता, जो वहां के मतदाता नहीं हैं, उन्हें निर्धारित समय के बाद क्षेत्र छोड़ने के निर्देश दिए हैं।
- मतदाताओं को प्रभावित करने पर निगरानी: शराब, नकदी, उपहार या किसी अन्य तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश पर प्रशासन और पुलिस निगरानी रखेगी।
- मतदान केंद्र के आसपास प्रचार निषिद्ध: मतदान केंद्र के आसपास मतदाताओं को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी ।

