डीग, बृजनगर और कुम्हेर में बुधवार शाम से थम जाएगा चुनावी शोर, 48 घंटे तक नहीं होगा कोई प्रचार
डीग (नीरज जैन) ।नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत डीग, वृजनगर और कुम्हेर में 11 सितंबर को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए जिला निर्वाचन प्रशासन ने 9 सितंबर की शाम 6 बजे से मौन अवधि प्रभावी कर दी है। यह प्रतिबंध मतदान समाप्ति तक लगातार जारी रहेगा। इस दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा और चुनाव से जुड़ी हर तरह की गतिविधि पर रोक रहेगी।
सभाओं और जुलूसों पर पूरी तरह रोक
मौन अवधि के दौरान कोई भी सार्वजनिक सभा, नुक्कड़ बैठक, रोड शो, पदयात्रा या चुनावी जुलूस आयोजित नहीं किया जा सकेगा। मतदाताओं को लुभाने के मकसद से किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत आयोजन या नाटक प्रस्तुतियां भी वर्जित रहेंगी। मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार सामग्री बांटना, लोगों का जमावड़ा लगाना या किसी भी तरह का प्रचार करना सख्त मना होगा।
शराब की दुकानें रहेंगी बंद, सोशल मीडिया पर भी पहरा
प्रशासन ने साफ किया है कि इस अवधि में शराब की बिक्री, ढुलाई, भंडारण और सेवन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी, जिसके चलते सभी शराब दुकानें, बार और लाइसेंसी परिसर बंद रखे जाएंगे। इतना ही नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स जैसे सोशल मीडिया मंचों या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रत्याशी, दल या कोई भी व्यक्ति चुनावी सामग्री, विज्ञापन, भाषण अथवा वीडियो साझा नहीं कर सकेगा। मतदान खत्म होने तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के नतीजे प्रकाशित या प्रसारित करना भी प्रतिबंधित रहेगा।
वाहनों के इस्तेमाल पर भी शर्तें
मतदाताओं को बूथ तक लाने-ले जाने के लिए प्रत्याशियों, दलों या समर्थकों द्वारा वाहन इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी, अलबत्ता दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी परिवहन सुविधा पहले की तरह उपलब्ध रहेगी। जिला निर्वाचन प्रशासन ने सभी अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को इन नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं, साथ ही चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

