नगर निकाय चुनाव-2026 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी
भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बुधवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत नगर पालिका क्षेत्र नदबई, वैर, बयाना एवं उच्चैन की राजस्व सीमाओं में निषेधाज्ञा जारी की है। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर नगर निकाय आम चुनाव 2026 के द्वितीय चरण के मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से 9 सितम्बर को सायं 6 बजे से 11 सितम्बर 2026 को सायं 6 बजे तक सार्वजनिक सभा, जुलूस आयोजित करने, उनमें शामिल होने अथवा उन्हें संबोधित करने तथा लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने एवं आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर घर-घर सम्पर्क के लिए निर्धारित 48 घंटे की अवधि में घर-घर जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। उन्होने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी माध्यम से जनता के समक्ष निर्वाचन संबंधी बातों का प्रदर्शन अथवा प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार संगीत समारोह, नाट्य अभिनय अथवा अन्य मनोरंजन एवं आमोद-प्रमोद के कार्यक्रम आयोजित कर निर्वाचन संबंधी प्रचार करने पर भी रोक रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आदेश की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए इसे जिले के प्रमुख स्थानों, उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय आदि पर चस्पा करने तथा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को आदेश की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

