चुनावी बिगुल बजते ही एक्शन मोड में प्रशासन:गोविंदगढ़ क्षेत्र में कर्मचारियों के अवकाश व मुख्यालय छोड़ने पर रोक
गोविंदगढ़ (अलवर): पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पंचायत समिति गोविंदगढ़ क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन विभाग के निर्देशों के अनुसार, यह आचार संहिता संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक पूरी तरह प्रभावी रहेगी।
मुख्यालय छोड़ने और छुट्टी पर पूर्ण पाबंदी
रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) एवं उपखंड अधिकारी (SDM) गोविंदगढ़ अभिषेक चारण द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, चुनावी कार्यों को अति-आवश्यक और समयबद्ध श्रेणी में रखा गया है। इसके चलते गोविंदगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मुख्यालय पर 24 घंटे उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। जारी आदेशानुसार, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी कार्मिक सक्षम अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। इसके अलावा, बिना रिटर्निंग अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी का अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा।
लापरवाही बरतने पर कड़े एक्शन की चेतावनी
प्रशासन ने चुनावी ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चुनावी कर्तव्यों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता या प्रशासनिक दिशा-निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

