Panchayati Raj Election 2026: पंचायती राज चुनाव लड़ने का सुनहरा मौका! जानिए नामांकन के लिए योग्यता, जरूरी दस्तावेज और नए नियम

Oct 8, 2026 - 20:06
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Panchayati Raj Election 2026: पंचायती राज चुनाव लड़ने का सुनहरा मौका! जानिए नामांकन के लिए योग्यता, जरूरी दस्तावेज और नए नियम

भरतपुर / कोशलेन्द्र दत्तात्रेय / 08 अक्टूबर 2026

अगर आप भी आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव (Panchayati Raj Election) में अपनी किस्मत आजमाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच के पदों के लिए नामांकन (Nomination) दाखिल करने हेतु आवश्यक योग्यताओं, दस्तावेजों और नियमों की विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है।

चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर यह है कि इस बार नामांकन प्रक्रिया को पहले से काफी सरल कर दिया गया है। आइए जानते हैं चुनाव से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जरूरी बात:-

जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य पद के लिए आवश्यक योग्यताएं एवं दस्तावेज:-
अभ्यर्थी की आयु नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा की तिथि तक 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। अभ्यर्थी का नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत का प्रशासक पद लाभ का पद है। अतः प्रशासक पद पर कार्यरत अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व त्याग-पत्र देना होगा तथा जिला कलक्टर द्वारा त्याग-पत्र की स्वीकृति संवीक्षा की तिथि को या उससे पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रारूप 1-ए में नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। घर में कार्यशील एवं स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा-पत्र/अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा। आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कलक्टर अथवा राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है। महिला के लिए आरक्षित वार्ड से पुरुष अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा।

सामान्य सीट पर कोई भी पात्र अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। प्रतिभूति निक्षेप राशि में रियायत लेने के लिए संबंधित जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। सामान्य वर्ग के लिए प्रतिभूति राशि 500 रुपये तथा एससी/एसटी/ओबीसी/महिला वर्ग के लिए 250 रुपये निर्धारित है। प्रारूप 4-क, 4-घ एवं सांख्यिकी सूचना फॉर्म के सभी कॉलम भरना अनिवार्य होगा। पंचायतीराज संस्था द्वारा अधिरोपित कर/फीस की बकाया राशि जमा कराई गई हो तो उसकी रसीद अथवा नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थी के लिए 01 प्रस्तावक तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए 05 प्रस्तावक आवश्यक होंगे। प्रस्तावक उसी वार्ड का होना चाहिए तथा एक प्रस्तावक केवल एक ही अभ्यर्थी का प्रस्तावक हो सकता है।
सरपंच/वार्ड पंच पद के लिए आवश्यक योग्यताएं एवं दस्तावेज:-
अभ्यर्थी की आयु नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा की तिथि तक 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। अभ्यर्थी का नाम संबंधित ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत के प्रशासक पद पर कार्यरत अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व त्याग-पत्र देना होगा तथा जिला कलक्टर द्वारा त्याग-पत्र की स्वीकृति संवीक्षा की तिथि को या उससे पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त होनी चाहिए। सरपंच पद के लिए 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रारूप 1-बी में नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। घर में कार्यशील एवं स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा-पत्र/अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा। आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने वाले एससी/एसटी/ओबीसी अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। एससी/एसटी/ओबीसी अभ्यर्थी सामान्य वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है, जबकि महिला के लिए आरक्षित वार्ड से पुरुष अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं कर सकता।
उन्होंने बताया कि सामान्य सीट पर कोई भी पात्र अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। सरपंच पद के लिए प्रतिभूति राशि में रियायत लेने हेतु संबंधित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये तथा एससी/एसटी/ओबीसी/महिला वर्ग के लिए 250 रुपये प्रतिभूति राशि निर्धारित है। प्रारूप 4, 4-घ एवं सांख्यिकी सूचना फॉर्म के सभी कॉलम भरना अनिवार्य होगा। पंचायतीराज संस्था द्वारा अधिरोपित कर/फीस की बकाया राशि जमा कराई गई हो तो उसकी रसीद अथवा नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।


इन प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता नहीं:-
निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं वार्ड पंच पद के अभ्यर्थियों के लिए चरित्र प्रमाण-पत्र एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं हैं। इसी प्रकार उक्त पदों के लिए संतान संबंधी प्रावधान एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान हटा दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को मूल निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों से अपील है कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित प्रपत्रों की पूर्ति सुनिश्चित कर लें, ताकि नाम निर्देशन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

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