परिवहन विभाग ने वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगाई रोक
राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र अलवर और भरतपुर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक है। इसके साथ ही जयपुर समेत 4 शहरों में 15 साल पुराने डीजल के कॉमर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक है।
जयपुर (राजस्थान) जेडीए में हुई ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में ऐसे वाहनों पर सख्ती करने का फैसला हुआ। बैठक ने जयपुर आरटीओ से अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में आने वाले शहरों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को डी-रजिस्टर्ड करने के आदेश परिवहन विभाग ने 2017 में जारी किए थे। एनसीआर के क्षेत्र में राजस्थान के अलवर और भरतपुर शहर आते हैं। इन शहरों में अवधि पार कर चुके वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करने का नियम है।
नहीं हो रही थी आदेश की पालना - अब तक इस आदेश की पालना ठीक तरह से नहीं हो रही थी। इसके बाद आज ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में इस नियम की पालना सख्ती से कराने के निर्देश दिए गए है।