विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक अत्याचारों की जानकारी दी
मकराना (मोहम्मद शहजाद)। मंगलवार को विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक अत्याचारों की जानकारी दी गई। सुश्री आशा चौधरी अध्यक्ष ताल्लुका विधिक सेवा समिति ए डी जे मकराना के निर्देशानुसार विधिक सेवा समिति के पेनल अधिवक्ता तलत हुसैन हनीफी ने नगर परिषद में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक अत्याचारों के सम्बन्ध में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पेनल अधिवक्ता तलत हुसैन हनीफी ने कहा कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन, निवारण, निषेध एवं निदान अधिनियम 2013 लागू किया था जो कि सरकारी कार्यालयों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और असंगठित क्षेत्र पर लागू हुआ था, प्रत्येक महिला को किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार है जो जानबूझकर लगातार इशारे या शारीरिक बल द्वारा उस पर हमला करता है या उसकी शील भंग करने की कोशिश करता है, लड़कियों और महिलाओं को संविधान के तहत स्वतंत्रता शिक्षा, समानता और शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्राप्त है। आशा चौधरी ए डी जे ने कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित एवं अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के साथ योन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। इस अवसर पर पेनल अधिवक्ता तलत हुसैन हनीफी, गिरधारी जोशी, सद्दीक रांदड, विधिक लिपिक विश्राम मीणा, पार्षद इरशाद अहमद, नगर परिषद स्टाफ बरकतुल्लाह भाटी, गोविन्द स्वामी, कविता शर्मा, मोनिका, रेशमा, नादिर, राजेश आदि उपस्थित थे।