खनन माफिया ने 55 लाख 32 हजार का जुर्माना अदा नही किया,रिर्पोट दर्ज, खनन माफिया का दबदबे के आगे खनिज विभाग असहाय
खनिज विभाग ने गत दिनो नांगल क्रशर जॉन में अवेध खनन करती हुई दो मशीनो को जब्त कर समीप के क्रशर मालिक को सुर्पदगी में मशीने खडी कर निगरानी के लिए हौम गार्ड तैनात कर दिए है। अवेध खनन का जुर्माना अदा नही करने पर खनन माफिया के खिलाफ नामजद रिर्पोट दर्ज करा दी गईहै।
पहाड़ी(डीग) खनिज विभाग ने गत दिनो नांगल क्रशर जॉन में अवेध खनन करती हुई दो मशीनो को जब्त कर समीप के क्रशर मालिक को सुर्पदगी में मशीने खडी कर निगरानी के लिए हौम गार्ड तैनात कर दिए है। अवेध खनन का जुर्माना अदा नही करने पर खनन माफिया के खिलाफ नामजद रिर्पोट दर्ज करा दी गईहै।
मौके पर अवेध खनन कर्ता द्वारा जुर्माना अदा करने के लिए समय मागने पर विभाग ने समय दे दिया उसके बाद 55लाख 32लाख का जुर्माना अदा नही करने पर खनिज विभाग ने पहाडी थाने मे नामजद रिर्पोट दर्ज करा दी है। अवेध खनन करने,खनन सामग्री की निकासी को लेकर पुलिस, परिवहन एंव खनिज विभाग के अधिकारी सक्षम है। लेकिन रसूखात ,मिली भगत के चलते ना तो अवेध खनन रूक पा रहा है। ना ही खनन सामग्री से भरे ऑवरलोडिग वाहन रूकने का नाम ले रहे है। जिसके कारण खनन माफिया के हौसले बुलंद है।हालाकि हौमगार्ड खनिज विभाग की ओर तैनात है लेकिन माफिया का अपने क्षेत्र मे दबादबा कायम होने के कारण हर कोई असहाय महूसस करता है। यहॉ तक की कार्रवाही करना चुनोती पूर्ण है। खनिज विभाग में संसाधनो के अभाव के कारण कार्रवाही में भारी बाधाओं को सामना करना पडता है इस कारण से मजबूरी बस दबगों का सहारा लेकर कानून को अमली जामा पहनाना मजबूरी है।
ये है मामला
खनिज विभाग के तत्कालीन खनि कार्यदेशक रधुवीरसिह ने19 अक्टूबर2024 को दो अलग -अलग रिर्पोट दर्ज कर बताया है की खनिज विभाग की ओर से 17 अक्टूबर को नांगल में मध्य रात्रि को होमगार्डो के साथ अवेध खनन की शिकायत पर छापामार कार्रवाही की जिसमें खनन पटटा सख्या 273/08 के समीप सरकारी पहाड में अवेध खनन करती पोकलीन मशीन, दूसरे स्थान पर पहाड में ड्रील मशीन को हौल करते जब्त किया गया था। मौके पर पोकलीन मशीन के ऑपरेटर साजिद पुत्र मुबीन निवासी नांगल नगर ककराला भरतपुर, दूसरी तरफ ड्रिल मशीन ऑपरेटर मुनेश पुत्र गोपाल नगला कलू उल्हेपुर सूरसेन जिला हाथरस उतर प्रदेश निवासी ने पूछताछ करने पर खनन कार्य करवाने वाला इरसाद पुत्र यहूदा निवासी रीटठ, फिरोजपुर (झिरका) जिला नूह मेवात हरियाणा का नाम बताया गया। कार्रवाही की जानकारी मिलने पर वह भी मौके पर पहुच गया।खनिज विभाग की टीम ने आवश्यक कार्रवाही करने के बाद अवेध खनन कराने ने वाले पर 34 लाख 64000 रूपये मय पोकलेन मशीन के जुर्माना राशि लगाई गई। ड्रील मशीन को लेकर 20 लाख 68 हजार सौ रूपये का जुर्माना लगाया गया। जिससे जमा कराने के लिए खनन माफिया ने दो दिन का समय मांगा। खनिज विभाग के अधिकारीयो ने जुर्माना जमा कराने के लिए दो दिन का समय देते हुए दोनो मशीनो की सुर्पदगी की कार्रवाही करते हुए निकटवर्ती क्रशर प्लांट का प्रोपराईटर दलशेर पुत्र जुहरू नागल निवासी को जब्त मशीने सुर्पदगी में देकर सुरक्षा के लिए गार्डो को तैनात कर दिया गया है।