डीडवाना नगर परिषद ने टाउन हॉल के लिए तय किए किराए और नियम; अब आयोजनों के लिए नहीं भटकना होगा

Mar 19, 2026 - 18:20
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डीडवाना नगर परिषद ने टाउन हॉल के लिए तय किए किराए और नियम; अब आयोजनों के लिए नहीं भटकना होगा

मुख्यमंत्री की सौगात: खटनावलिया टाउन हॉल के संचालन की प्रक्रिया शुरू, सामाजिक कार्यों के लिए ₹21,000 प्रतिदिन होगा शुल्क

​डीडवाना (मोहम्मद शहजाद)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा डीडवाना को दी गई टाउन हॉल की बड़ी सौगात अब धरातल पर उतर आई है। नगर परिषद डीडवाना ने खटनावलिया स्थित नवनिर्मित टाउन हॉल के उपयोग हेतु किराए की दरें और विस्तृत शर्तें निर्धारित कर दी हैं। इस निर्णय के साथ ही अब जिले में राजकीय, सामाजिक और व्यावसायिक कार्यक्रमों के आयोजन की राह आसान हो गई है।

जिला कलक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत ने बताया कि टाउन हॉल के शुरू होने से शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। पूर्व में बड़े आयोजनों के लिए निजी मैरिज गार्डन या अन्य स्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब सरकारी स्तर पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्थान उपलब्ध होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि टाउन हॉल का संपूर्ण प्रबंधन और रखरखाव नगर परिषद द्वारा किया जाएगा।
नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह के अनुसार, प्रशासक व अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहन लाल के निर्देशन में दरों का निर्धारण इस प्रकार किया गया है। 

​व्यावसायिक कार्यक्रम: ₹21,000 प्रतिदिन (अधिकतम 3 दिन की अनुमति), ​सामाजिक कार्यक्रम: ₹21,000 प्रतिदिन (अधिकतम 4 दिन की अनुमति), ​सरकारी विभाग: ₹5,000 प्रतिदिन (अधिकतम 2 दिन की अनुमति), ​सफाई शुल्क: किराए के अतिरिक्त ₹3,000 प्रतिदिन सफाई शुल्क अलग से देना होगा।
परिषद ने टाउन हॉल की सुरक्षा और मर्यादा बनाए रखने के लिए कड़े प्रावधान किए हैं। बुकिंग के समय ₹11,000 की अमानत राशि (Security Deposit) जमा करानी होगी। ऑडिटोरियम के भीतर खान-पान, धूम्रपान, नशीले पदार्थ और आतिशबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यदि भवन की दीवारों को गंदा किया गया, तो ₹5,000 का जुर्माना सीधे अमानत राशि से काट लिया जाएगा।

अन्य प्रमुख शर्तें: ​बिजली खर्च ₹10 प्रति यूनिट की दर से वसूला जाएगा, ​सजावट, साउंड सिस्टम, पीने के पानी और जनरेटर की व्यवस्था किरायेदार को स्वयं करनी होगी, ​₹100 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा। ​किसी भी संपत्ति के नुकसान की भरपाई नगर परिषद की विशेष कमेटी द्वारा तय की जाएगी। ​आपात स्थिति में नगर परिषद 5 दिन पूर्व बुकिंग निरस्त करने का अधिकार रखती है।

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