विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन
भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बदन सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय पर सोमवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधिवक्ता नीरज शर्मा असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को उनके अधिकार, गुड टच बैड टच, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी प्रक्रिया, महिला सशक्तिकरण, बिना लाइसेन्स वाहन न चलाना, टैªफिक नियम, नालसा स्कीम, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, राष्ट्रीय लोक अदालत आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई साथ ही छात्र-छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के बारे में बताया एवं उनकी समस्याओं का निराकरण किया।
शिविर में अधिवक्ता भविष्य फौजदार, असिस्टेंट लीगल डिफेन्स काउन्सिल, भरतपुर द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 विधिक सहायता, नालसा थीम सॉन्ग, साइबर क्राइम, बाल श्रम, कन्या भू्रण हत्या (पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक) अधिनियम 1994, नालसा के टोल-फ्री राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाईन नं. 15100 स्थाई लोक अदालत, आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
शिविर में विद्यालय की व्याख्याता अंशु गर्ग द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। शिविर में व्याख्याता ममता सिंह, यशोदा, वरिष्ठ अध्यापिका भानु प्रकाश, अध्यापिका सावित्री देवी, शकुन्तला धाकड एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक राहुल गुप्ता उपस्थित रहे।