उचित मूल्य की रिक्त दुकानों के लिए आवेदन 8 से 26 अगस्त तक आमंत्रित
भरतपुर (कोशलेन्द्र दत्तात्रेय) 05 अगस्त। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य विभाग द्वारा जिले में उचित मूल्य की रिक्त दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों तथा संस्थाओं यथा सहकारी समितियों, महिला समूह आदि से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र 8 से 26 अगस्त तक आमंत्रित किये गये हैं।
जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि जिला रसद अधिकारी (प्रथम) के लिए तहसील भरतपुर शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की रिक्त दुकानों के लिए 11, भरतपुर ग्रामीण में उचित मूल्य की रिक्त दुकानों के लिए 08 एवं बयाना में 2 उचित मूल्य की रिक्त दुकानों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) के लिए तहसील नदबई शहरी क्षेत्र में 3 एवं तहसील नदबई ग्रामीण में 9 उचित मूल्य की रिक्त दुकानों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में जिला रसद अधिकारी कार्यालय से 100 रुपये का चालान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के बजट मद संख्या 1475-00-800-04-02-खाद्य विभाग के माध्यम से जमा कराकर प्राप्त किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र 8 से 26 अगस्त तक कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में पात्रता संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों व घोषणा पत्र के साथ जिला रसद अधिकारी कार्यालय में जमा करवाये जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के चयन प्रक्रिया विभागीय निर्देशानुसार की जायेगी। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया के दिशा-निर्देश तथा रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी मय महिला आरक्षण की स्थिति एवं उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं की पात्रताओं के संबंध में जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट Food.raj.nic.in पर देख सकते हैं अथवा कार्यालय जिला रसद अधिकारी, भरतपुर में सम्पर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा दी गई सूचनायें गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। रिक्तियों में कमी, बढ़ौतरी, संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने अथवा ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय अंतिम रहेगा।


