दुर्घटना में घायलों की जान बचाने वालों को मिल रहा 25 हजार रुपए का इनाम
जयपुर (राजस्थान/ कमलेश जैन) राजस्थान में 'राहवीर' योजना सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वालों को प्रोत्साहित करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पिछले दिनों से शुरू की गई है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक रहेगी।
इस योजना के तहत, सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले राहवीरों को सम्मानित किया जाता है। यह योजना, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने और उनकी जान बचाने में मदद करती है।
सरकार का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित सहायता प्रदान करना और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
यह योजना, दुर्घटना के "गोल्डन ऑवर" में घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने के लिए शुरू की गई है, ताकि समय पर उपचार से उनकी जान बचाई जा सके।.
केंद्र सरकार की राह-वीर (गुड सेमेरिटन) योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर घायलों की मदद करने वालों को 25 हजार रुपये नकद प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा।
जो भी व्यक्ति तत्परता से घायलों को अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाता है, उसे राह-वीर की उपाधि दी जाएगी और 25 हजार रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इतना ही नहीं, पूरे राज्य से चयनित राह-वीरों में से 10 सबसे योग्य राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक लाख रुपए का पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।
राह-वीर का चयन जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा। यह समिति संबंधित थाने, अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा करेगी। मूल्यांकन समिति में कलेक्टर, एसएसपी, सीएमएचओ तथा आरटीओ शामिल रहेंगे। यह समिति मासिक बैठक में प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर योग्य राह-वीरों का चयन करेगी।
योजना के तहत एक राह-वीर को अधिकतम पांच बार इस सम्मान के लिए चयनित किया जा सकेगा। योजना का उद्देश्य न केवल दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर सहायता दिलाना है, बल्कि समाज में जागरूकता और मानवीय संवेदनाओं को भी प्रोत्साहित करना है।


