अनुसूचित जाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी छात्रवृत्ति राशि प्राप्ति हेतु करावें बैंक खाता त्रुटि को दूरस्त

Aug 21, 2025 - 14:45
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अनुसूचित जाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी छात्रवृत्ति राशि प्राप्ति हेतु करावें बैंक खाता त्रुटि को दूरस्त
अलवर (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं विशेष पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रावृति का भुगतान उनके बैंक खाता में किया जाता है।
उन्होंने बताया कि सभी अनुसूचित जाति एवं विशेष पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृति आवेदन का स्टेटस डिस्बर्स्ड होने के पश्चात यदि राशि आपके बैक खाता में नही आई है तो आपके जनाधार मुखिया एवं आपकी बैंक पासबुक में एन्ट्री करवाकर आवेदन के प्रिन्ट सहित 60 दिवस अथवा चालू वर्ष के 10 अप्रैल से पूर्व (जो भी पहले हो) जिला कार्यालय में उपस्थित होवें। यदि विद्यार्थी समय पर त्रुटि सही नहीं करवाते है तो राशि स्वतः ही राजकोष में जमा हो जाएगी।

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