युवक का दिनदहाड़े मर्डर करने वालों को आजीवन जेल, कोर्ट ने दो साल बाद सुनाई सजा
सड़क पर चाकू घोंपकर जान से मारा था
अलवर (अनिल गुप्ता) अलवर एससी एसटी न्यायालय ने खैरथल में 2 साल पहले युवक की दिनदहाडे हत्या करने वालों को आजीवन काराबास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। मामला 2 साल पहले का है। अब कोर्ट ने हत्या के आरोपी खैरथल के मुन्फेद, करण सिंह, हेमंत उर्फ गोलू व उमरसैद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है विशिष्ट लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि यह मामला खैरथल के खिरगची गांव के बस स्टैंड का है न्यायाधीश एससी एसटी अनीता सिंदल ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 19 अक्टूबर 2023 को परिवादी अशोक कुमार ने खैरथल थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि उसका पुत्र योगेंद्र अपने दोस्त अमित के साथ कहीं जा रहा था तीन बाइक पर 8 से 9 लोगों ने आकर चाकूओं से अमित की हत्या कर दी। उस समय खैरथल थाने में 6 के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। खटाना ने बताया कि कोर्ट के सामने 27 गवाह पेश किए गए। उसके बाद जज ने 4 आरोपी मुनफेद करण सिंह, हेमंत उर्फ गोलू व उमसैद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।