खेरली मंडी कोर्ट ने एक फर्म के मालिक को बोगस चेक देने के मामले में एक साल की सजा व जुर्माना से किया दंडित
खेरली (दिनेश लेखी)। कस्बा स्थित न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खेरली मंडी ने चेक अनादर के मामले में एक फर्म के मालिक को एक साल की सजा एवं जुर्माने से दंडित किया है।
परिवादी के अधिवक्ता जितेंद्र गर्ग ने बताया कि खेरली की कृषि उपज मंडी की फर्म अशोक ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर खेमचंद पुत्र गोपालराम से मैसर्स खुशी इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर राजवीर पुत्र खूबी राम निवासी लखनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर ने सरसों उधार खरीद की उसके बदले में फर्म मालिक खेमचंद को 673000 रूपये के दो चैक दिए वह वाउंस हो गए जिस पर अशोक ट्रेडिंग कंपनी की प्रोपराइटर खैमचंद ने खुशी इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर राजवीर के खिलाफ खेरली मंडी कोर्ट में मुकदमा दायर किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव जिंदल ने गवाहो के बयान व रिकॉर्ड के आधार पर मुलजिम राजवीर को 1 साल की सजा तथा 1180000 रूपये के जुर्माना से दंडित किया है। परिवादी की ओर से पर भी जितेंद्र गर्ग एडवोकेट ने की।


