खैरथल में पोक्सो कोर्ट की मंजूरी, इससे बाल संरक्षण को मिलेगा बल
खैरथल (हीरालाल भूरानी ) राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने नवगठित खैरथल जिले के मुख्यालय पर पोक्सो कोर्ट खोलने की मंजूरी दी है। प्रमुख शासन सचिव राघवेंद्र काछवाल के जारी आदेश के अनुसार, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो एक्ट ) के तहत, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खैरथल को अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में विशेष न्यायालय निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। इस निर्णय से जिले में बच्चों के संरक्षण, अपराधियों के खिलाफ त्वरित न्याय और पीड़ित बच्चों को सुरक्षित एवं भरोसेमंद कानूनी मदद उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। नवगठित जिले में पोक्सो कोर्ट के स्थापना से बाल संरक्षण के मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित होगी।