डीग की श्रीराम गैस एजेंसी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत; संचालन पर लगी रोक हटी, उपभोक्ताओं में खुशी की लहर
डीग (राजस्थान) डीग शहर की श्रीराम गैस एजेंसी के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एजेंसी के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए इसके संचालन पर लगी रोक को हटा दिया है। न्यायालय के इस आदेश के बाद अब एजेंसी को दोबारा कार्य शुरू करने की अनुमति मिल गई है, जिससे करीब 30 हजार उपभोक्ताओं की गैस आपूर्ति सुचारू हो सकेगी।
उल्लेखनीय है कि 6 अप्रैल को बीपीसीएल (BPCL) ने कुछ शिकायतों और अनियमितताओं के आधार पर श्रीराम गैस एजेंसी का अनुज्ञा पत्र निलंबित कर दिया था। इस अचानक हुई कार्रवाई के कारण शहर और आसपास के हजारों उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। प्रशासन ने उस समय उपभोक्ताओं को वैकल्पिक तौर पर दूसरी एजेंसी से संबद्ध किया था।
एजेंसी प्रबंधन द्वारा हाईकोर्ट की शरण लेने के बाद, न्यायालय ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर किया और एजेंसी को राहत प्रदान की। कोर्ट के आदेश के बाद अब वितरण का अधिकार पुनः श्रीराम गैस एजेंसी के पास आ गया है।
एजेंसी प्रबंधन ने बताया कि कोर्ट का आदेश प्राप्त होते ही संचालन बहाल कर दिया गया है। व्यवस्था को पूरी तरह पटरी पर लौटने में 1 से 2 दिन का समय लगेगा। प्रबंधन ने उपभोक्ताओं को विश्वास दिलाया है कि: भविष्य में सेवा वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी, समय पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी, लंबित बुकिंग और नई बुकिंग की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाएगा।
हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद उपभोक्ताओं को अब अपने पुराने गैस कनेक्शन (श्रीराम गैस एजेंसी) से ही सुलभता से सिलेंडर मिल सकेंगे, जिससे पिछले कई दिनों से चल रही अनिश्चितता समाप्त हो गई है।


