अवैध गैस रिफिलिंग पर बड़ी कार्रवाई; घरेलू गैस सिलैण्डरों सहित उपकरण जब्त, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही

May 19, 2026 - 18:53
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अवैध गैस रिफिलिंग पर बड़ी कार्रवाई; घरेलू गैस सिलैण्डरों सहित उपकरण जब्त, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही

भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) जिले में एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा गैस की कालाबाजारी एवं अवैध रिफिलिंग पर रोक लगाने हेतु जिला रसद विभाग द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। 
जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि विशेष प्रवर्तन जांच दल ने प्राप्त सूचना के आधार पर कस्बा उच्चैन स्थित मिस्त्री मार्केट में संचालित लाला टैन्ट डेकोरेशन पर छापामार कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान दुकान परिसर में घरेलू गैस सिलैण्डरों का अवैध भण्डारण एवं रिफिलिंग गतिविधियां पाई गई। मौके पर मौजूद टैन्ट संचालक लाला एवं उसके पुत्र मुकेश से गैस सिलैण्डरों के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, किन्तु वे कोई संतोषजनक जवाब अथवा आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके।
उन्होंने बताया कि प्रवर्तन दल ने मौके से 5 घरेलू गैस सिलैण्डर, 4 छोटे गैस सिलैण्डर तथा रिफिलिंग में प्रयुक्त 3 बॉसुरीनुमा यंत्र जब्त किए गये। जब्त सामग्री के विरुद्ध द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश-2000 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे पिचूना इंडेन ग्रामीण वितरक को सुपुर्द किया गया। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई हेतु जिला कलक्टर भरतपुर को धारा 6ए के तहत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। विशेष प्रवर्तन जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी प्रदीप शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक गुरप्रीत सिंह एवं प्रिया शर्मा उपस्थित रहे।

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