अवैध मॉडिफाइड वाहनों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई: बिना अनुमति गाड़ी में बदलाव करने पर होगी गाड़ी ज़ब्त, 4 जून से चलेगा महा-अभियान

Jun 1, 2026 - 19:45
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अवैध मॉडिफाइड वाहनों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई: बिना अनुमति गाड़ी में बदलाव करने पर होगी गाड़ी ज़ब्त, 4 जून से चलेगा महा-अभियान

भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) भरतपुर जिले में अवैध रूप से मॉडिफाई किए गए वाहनों तथा यातायात नियमों का सरेआम उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध परिवहन विभाग अब बेहद सख्त रुख अपनाने जा रहा है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रदेशभर के साथ-साथ भरतपुर जिले में भी एक विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। विभाग ने वाहन स्वामियों को नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए 3 जून तक की मोहलत दी है, जिसके बाद उल्लंघन पाए जाने पर भारी जुर्माना, वाहन ज़ब्ती और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

3 जून तक जागरूकता, 4 जून से शुरू होगा सघन जांच अभियान

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) श्रीमती इन्दू मीणा ने बताया कि परिवहन मुख्यालय के आदेशानुसार जिला स्तर पर 3 जून तक आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसके ठीक बाद, 4 जून से पूरे जिले में सघन जांच और धरपकड़ का अभियान शुरू किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि भरतपुर जिले में वर्तमान में लगभग 2 लाख 90 हजार वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से अनेक वाहनों में अवैध रूप से प्रेशर हॉर्न, काली फिल्म, अनधिकृत बत्तियां और हूटर लगाकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिन पर अब विभाग का डंडा चलेगा।

वाहन की मूल संरचना में बदलाव माना जाएगा अवैध

आरटीओ ने स्पष्ट किया कि वाहन निर्माता द्वारा स्वीकृत गाड़ी की मूल संरचना (बॉडी, चेसिस, रंग, अथवा सीट क्षमता) में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किया गया कोई भी परिवर्तन पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182ए के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इन प्रमुख उल्लंघनों पर तुरंत कटी जाएगी पर्ची (चालान):

  • वाहन की बॉडी, चेसिस, रंग या सीट क्षमता में अवैध रूप से किया गया फेरबदल।
  • बिना अनुमति गाड़ी पर लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट या हूटर लगाना (इन्हें मौके पर ही हटाया जाएगा)।
  • ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर हॉर्न और एयर हॉर्न का प्रयोग।
  • वाहनों के शीशों पर नियम विरुद्ध काली फिल्म (Tinted Glass) लगाना।
  • नंबर प्लेट पर अनधिकृत शब्द, चिह्न, मोनोग्राम, पदनाम या स्टिकर लगाना।
  • निर्धारित मानकों के विपरीत नंबर प्लेट होना या हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का न होना।

परिवहन विभाग ने जिले के सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे समय रहते अपने वाहनों से सभी प्रकार की अवैध सामग्री हटवा लें और यातायात नियमों का पालन कर किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचें।

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