झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले पर कार्रवाई, न्यायालय ने लगाया 2500 रुपये का अर्थदंड
पुलिस मुख्यालय के अभियान के तहत कठूमर थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी, झूठे प्रकरण में परिवादी दोषी करार
कठूमर (दिनेश लेखी) पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कठूमर थाना पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। न्यायालय ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले परिवादी को दोषी मानते हुए 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थानाधिकारी सुनील टांक के नेतृत्व में झूठे मुकदमों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में कठूमर थाना पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले परिवादी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करवाई गई।
प्रकरण में आरोपी परषोतम पुत्र स्वर्गीय शिवराम, निवासी खेड़ामेदा, थाना कठूमर ने अपने पिता की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाना कठूमर में मामला दर्ज कराया था। पुलिस अनुसंधान के दौरान शिकायत एवं आरोप असत्य पाए गए तथा मामला झूठा सिद्ध हुआ। इसके बाद पुलिस द्वारा परिवादी के कार्रवाई हेतु न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया। मामले की सुनवाई के उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट कठूमर ने परिवादी को झूठा मुकदमा दर्ज कराने का दोषी मानते हुए 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि झूठी शिकायतें न केवल कानून का दुरुपयोग हैं, बल्कि वास्तविक पीड़ितों को समय पर न्याय मिलने में भी बाधा उत्पन्न करती हैं। न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा।


