NH-62 चार लेन चौड़ीकरण: अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन का नोटिस, दुकानदारों और व्यापारियों में हड़कंप
NH-62 चारलेन चौड़ीकरण: सोयला में अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन का नोटिस, दुकानदारों और व्यापारियों में हड़कंप
बावड़ी/जोधपुर (मिश्रीलाल लखारा)। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-62 (नागौर-जोधपुर सेक्शन) के प्रस्तावित चारलेन चौड़ीकरण कार्य के तहत सोयला क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, नागौर) ने सोयला में राजमार्ग के दोनों ओर किए गए अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं।
अधिशाषी अभियंता अनिल घोलिया द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, NH-62 के किलोमीटर 180/500 से 269/314 तक फोरलेन निर्माण प्रस्तावित है। हाल ही में किए गए विभागीय निरीक्षण के दौरान ग्राम सोयला में राजमार्ग की निर्धारित 45 मीटर रोड बाउंड्री (Road Boundary) के भीतर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण पाया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह बेदखली कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 'हिम्मतसिंह गहलोत बनाम राजस्थान राज्य' जनहित याचिका में दिए गए निर्देशों की पालना के तहत की जा रही है।
7 दिनों में अतिक्रमण न हटाने पर होगी सख्त कार्रवाई: ग्राम पंचायत सोयला के माध्यम से जारी इन नोटिसों में सभी अतिक्रमणकारियों को 7 दिन के भीतर स्वयं अपने अनधिकृत निर्माण और दुकानें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि तय समय-सीमा में अतिक्रमण न हटाए जाने पर 'राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि एवं यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002' की धारा 26(6) के तहत विभागीय स्तर पर अतिक्रमण ध्वस्त कर बेदखली की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस जारी होने के बाद से ही राजमार्ग किनारे स्थित दुकानदारों, व्यवसायियों और मकान मालिकों में भारी चिंता व्याप्त है। व्यापारी अपने निर्माणों की स्थिति और सीमाओं का आकलन करने में जुटे हैं। अवधि समाप्त होते ही विभाग द्वारा पुलिस बल की मौजूदगी में पीला पंजा चलाने की संभावना जताई जा रही है।

