डोडा चूरा तस्करी मामले में 2 को 10-10 साल का कठोर कारावास, एक-एक लाख का जुर्माना

Feb 10, 2022 - 02:09
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डोडा चूरा तस्करी मामले में 2 को 10-10 साल का कठोर कारावास, एक-एक लाख का जुर्माना

भीलवाड़ा  (राजस्थान/ बृजेश शर्मा) डोडा चूरा तस्करी मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस ने 60 किलो डोडा चूरा तस्करी में दो जनों को 10-10 साल की सजा व एक- एक लाख अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी ने बताया 21 जनवरी 2019 को हमीरगढ़ थानाधिकारी सुगन सिंह अपने जाब्ते के साथ नाकाबंदी के दौरान स्वरूपगंज चौराहे पर चितौड़गढ़ की तरफ से एक शिफ्ट कार तेज रफ्तार से आ रही थी। जिसे रोकने पर जांच की गई तो कार में 6 कट्टों में 60 किलो अफीम डोडा चूरा मिला। चालक से पूछताछ में खुद को अशोक कुमार विश्नोई निवासी कानासर जोधपुर व साथी मांगीलाल निवासी जाजीवाल जोधपुर का होना बताया पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 60 किलो डोडा चूरा जब्त किया। वही बुधवार को अभियोजन पक्ष द्वारा 11 गवाह 93 दस्तावेज पेश कर दोनों आरोपितों को 10-10 साल का कठोर कारावास व 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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