चलती कार की छत पर खतरनाक स्टंट करने वालों को पुणे पुलिस का 'इनाम'!

Feb 17, 2024 - 19:43
Feb 18, 2024 - 19:01
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चलती कार की छत पर खतरनाक स्टंट करने वालों को पुणे पुलिस का 'इनाम'!
पुलिस ने एक तस्वीर भी साझा की जिसमें दोनों को भुगतने वाले परिणामों को दिखाया गया है। इस कृत्य को "स्टंटबाज़ी" कहते हुए, पुलिस ने अपने पोस्ट में टेल्को रोड पर एक चलती कार की छत पर स्टंट करते हुए एक व्यक्ति का वीडियो साझा किया, जब वाहन एक व्यस्त सड़क से गुज़र रहा था। पोस्ट के अनुसार, पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279 और 336 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184, 119 और 177 के तहत मामला दर्ज करके उन्हें "पुरस्कार" दिया। स्टंट में प्रयुक्त वाहन भी जब्त कर लिया गया है।
 पोस्ट में, पुलिस ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और सार्वजनिक स्थान ऐसे स्टंट के लिए नहीं हैं। पुलिस ने कहा कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए लागू कानूनों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पोस्ट के ऑनलाइन सामने आने के बाद से इसे 32 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने पोस्ट के टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और राय व्यक्त की। एक यूजर ने कहा, "बहुत बढ़िया। कृपया सनरूफ के पास खड़े न होने के बारे में भी जागरूकता बढ़ाएं। कई लोगों (खासकर माता-पिता जो अपने बच्चों को चलती कारों में इसका आनंद लेने देते हैं) को यह एहसास नहीं है कि यह कितना खतरनाक हो सकता है।" एक अन्य व्यक्ति ने टिप्पणी की, "बहुत बढ़िया। कृपया गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर रोक लगाएं। यह भी गैर-जिम्मेदार ड्राइवरों का एक स्टंट है।"
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