बीडीए की नगला गोपाल योजना को मिली रफ्तार: आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम संशोधित आरक्षण सूची जारी
भरतपुर, 28 अक्टूबर (कोश्लेन्द्र दत्तात्रेय): भरतपुर विकास प्राधिकरण (BDA) द्वारा 'एसटीपी प्लांट नगला गोपाल योजना' के अंतर्गत अधिग्रहित (अवाप्त) भूमि के पात्र खातेदारों और हितधारियों को विकसित भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। प्राधिकरण ने प्राप्त आपत्तियों का पारदर्शी निस्तारण करते हुए अंतिम संशोधित आरक्षण सूची जारी कर दी है।
आपत्तियों के निस्तारण के बाद तय हुआ रकबा: बीडीए आयुक्त कनिष्क कटारिया ने बताया कि गत 6 अक्टूबर को प्रकाशित अंतरिम आरक्षण गणना सूची पर खातेदारों से 15 दिनों में आपत्तियां मांगी गई थीं। प्राप्त सभी ऑफलाइन आपत्तियों का निस्तारण कर और लिपिकीय त्रुटियों में सुधार कर अब अंतिम संशोधित सूची तैयार की गई है। इसके आधार पर पात्र खातेदारों के लिए विकसित भूखंड चिन्हित किए जाएंगे।
आवंटन में प्राथमिकता और लॉटरी प्रक्रिया: बीडीए आयुक्त ने स्पष्ट किया कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र खातेदारों को उनके स्वयं के खसरे, निकटतम खसरे या योजना के अन्य खसरों में नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर भूखंड आवंटित किए जाएंगे। समान क्षेत्रफल के भूखंडों के आवंटन के लिए आवश्यकतानुसार सीमित लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
कब्जा सौंपने और रहनमुक्ति पर ही मिलेगा आवंटन पत्र: प्राधिकरण ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जिन खातेदारों ने अभी तक अवाप्त भूमि का भौतिक कब्जा नहीं सौंपा है, उन्हें कब्जा सौंपने के बाद ही आवंटन पत्र और लीज डीड जारी की जाएगी। इसी तरह, बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास रहन (गिरवी) रखी गई भूमि के मामलों में रहनमुक्ति (NOC) के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।
गलत जानकारी देने पर होगी कानूनी कार्रवाई: बीडीए ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति तथ्य छिपाकर या गलत जानकारी देकर भूखंड प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो उसका आवंटन तुरंत निरस्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन मामलों में न्यायालय में वाद विचाराधीन है, वहां आवंटन कोर्ट के निर्णय के बाद ही होगा।
खातेदार अपनी स्थिति देखने के लिए अंतिम संशोधित आरक्षण सूची बीडीए के नोटिस बोर्ड, आधिकारिक वेबसाइट या जारी किए गए क्यूआर कोड (QR Code) को स्कैन करके देख सकते हैं।

