राष्ट्रीय वित्त निगमों द्वारा संचालित ऋण योजनाओं के लिए आवेदन 31 अगस्त तक

Jul 28, 2025 - 14:34
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राष्ट्रीय वित्त निगमों द्वारा संचालित ऋण योजनाओं के लिए आवेदन 31 अगस्त तक
भरतपुर,(कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) राष्ट्रीय वित्त निगमों द्वारा संचालित ऋण योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन वर्ग के बेरोजगार एवं अर्द्ध बेरोजगार पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं में ऋण आवेदन पत्र 31 अगस्त तक ऑनलाइन आमंत्रित किये गये हैं।  
परियोजना प्रबंधक राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, वित्त एवं विकास सहकारी निगम ने बताया कि राष्ट्रीय वित्त निगमों द्वारा संचालित ऋण योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को ऋण लेने हेतु 31 अगस्त 2025 तक आवेदन पत्र ऑनलाइन भरवाये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के महिला समृद्धि, माईक्रो क्रेडिट फाईनेन्स, डेयरी योजना, स्वरोजगार ऋण (वाहन ऋण सहित) एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, लघु व्यवसाय नई, लघु व्यवसाय ग्रामीण, डेयरी योजना, ई रिक्शा योजना के लिए आवेदन किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अन्य पिछडा वर्ग के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना में 1 लाख 25 हजार, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रूपये तक की योजना के लिए आवेदन भरे जा सकेंगे।
इसी प्रकार सफाई कर्मचारी वर्ग में महिला समृद्धि, महिला अधिकारिता योजना, माईको क्रेडिट फाईनेंस, जनरल टर्म ऋण, ग्रीन बिजनेस, वाहन ऋण आदि के लिए आवेदन किये जा सकेंगे। दिव्यांगजन वर्ग के लिए दिव्यांगजन योजना में आशार्थी ई-मित्र पर जाकर एसएसओ आईडी से अनुजा निगम के पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। जिसके साथ आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अदेय प्रमाण पत्र (50 रूपये के स्टाम्प पर), आय प्रमाण पत्र (बीपीएल होने पर राशन कार्ड अनिवार्य है) स्कैन करने होंगे। उन्होंने बताया कि ई-मित्र एवं आवेदक आवेदन करने से पूर्व योजनाओ की अधिक जानकारी के लिए कमरा नम्बर 57 कलेक्ट्रेट भरतपुर में सम्पर्क कर सकते है

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