मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना अंतिम तिथि 31 दिसबंर तक बढ़ाई
भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना की अवधि 31 दिसम्बर 2025 तक बढ़ा दी गई है। उप रजिस्ट्रार शचींद्र चतुर्वेदी ने बताया कि बैंक के सभी अवधिपार ऋणी इस योजना के तहत राहत पाने के पात्र है। पहले योजना का लाभ लेने के पात्र ऋणी को 30 सितंबर 2025 तक स्वयं के हिस्से की देय राशि जमा कराना जरूरी था। अब राज्य सरकार ने यह शर्त हटा दी है। सभी ऋणियों के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है। जो ऋणी अब तक योजना का लाभ नही ले सके है वे भी अब 31 दिसंबर तक अपनी राशि योजनान्तर्गत जमा कर राहत पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. के अब तक 139 ऋणी सदस्यों द्वारा अपनी जमा योग्य राशि जमाकर 444 लाख की राहत का लाभ लिया ।

