खेरली थाने में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित; बंदियों के अधिकार और निःशुल्क विधिक सहायता की दी जानकारी
खेरली / अलवर (दिनेश लेखी)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) अलवर एवं तालुका विधिक सेवा समिति खेरली मंडी के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को पुलिस थाना खेरली में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की स्पृहा योजना-2025 के तहत आयोजित किया गया, जिसमें आमजन और जरूरतमंदों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।
45 लाभार्थियों को दी विधिक जानकारी
थानाधिकारी विजय चंदेल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस शिविर में करीब 45 लाभार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पैरालीगल वालंटियर (पीएलवी) दीपक कुमार मीना ने उपस्थित लोगों को जेल बंदियों के अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधानों को विस्तार से समझाया।
जमानत, पैरोल और अपील की प्रक्रिया बताई
शिविर के दौरान पीएलवी दीपक मीना ने बंदियों एवं उनके परिजनों के लिए जमानत, पैरोल, अपील तथा दया याचिका दाखिल करने की संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में न्याय से वंचित न रहे, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव तत्पर है।
हेल्पलाइन नंबरों के प्रति किया जागरूक
आपातकालीन परिस्थितियों एवं तुरंत कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए शिविर में हेल्पलाइन नंबर 15100 (विधिक सहायता), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) और 100 (पुलिस सहायता) के उपयोग और महत्व के बारे में जानकारी दी गई।

