अवैध रूप से संचालित ऑटो एलपीजी पम्प सील; जिला कलेक्टर के निर्देश पर रसद विभाग ने ईसी एक्ट के तहत की कार्रवाई

Mar 28, 2026 - 16:48
Mar 28, 2026 - 17:52
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अवैध रूप से संचालित ऑटो एलपीजी पम्प सील;  जिला कलेक्टर के निर्देश पर रसद विभाग ने ईसी एक्ट के तहत की कार्रवाई

भीलवाड़ा,(बृजेश शर्मा) जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे ऑटो एलपीजी पम्पों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जिला रसद विभाग ने भदाली खेड़ा क्षेत्र में एक ऑटो एलपीजी पम्प को सील किया है।

जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशानुसार जिला रसद अधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में गठित दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि भदाली खेड़ा, भीलवाड़ा में एक ऑटो एलपीजी पम्प बिना वैध दस्तावेजों के संचालित किया जा रहा था।

जांच में पम्प संचालक बिजेंद्र सिंह द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम (E.C. Act) के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। इस पर विभागीय टीम ने तत्काल प्रभाव से पम्प को सील कर दिया तथा नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अवैध गैस रिफिलिंग या पम्प संचालन की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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