शुद्धता एवं स्वच्छता अभियान:अलवर में छोले-भटूरे और कचौरी के लिए गए सैंपल, FSS Act के तहत नोटिस
साफ-सफाई एवं शुद्धता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन: नमूनीकरण के साथ विक्रेताओं को दिए सुधार नोटिस
अलवर (अनिल गुप्ता)। जिला कलेक्टर अलवर के निर्देशानुसार शहर में नालों एवं गंदगी वाले स्थानों के समीप लगने वाले चाट और फास्ट फूड के ठेलों पर विशेष नमूनीकरण एवं निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। सीएमएचओ डॉ. योगेंद्र शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा टीम ने शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए और स्वच्छता मानकों का पालन न करने पर विक्रेताओं को सचेत किया।
कार्रवाई के दौरान काशीराम सर्किल स्थित 'भगत जी छोले वाले' से छोले की सब्जी का नमूना लिया गया तथा गंदगी पाए जाने पर FSS Act की धारा 32 के तहत सुधार नोटिस जारी किया गया। इसी प्रकार वीर चौक स्थित 'सोहन कचौरी वाले' से समोसे का सैंपल लिया गया और स्वच्छता में लापरवाही पर धारा 32 का नोटिस दिया गया। इसके अलावा वीर चौक पर ही छोले-भटूरे विक्रेता के पास भटूरे तलने में प्रयुक्त पामोलीन तेल का सैंपल लिया गया और उसे भी नोटिस थमाया गया।
न्यूजपेपर में खाद्य पदार्थ देने पर पाबंदी, तेल की गुणवत्ता की होगी जांच खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सभी विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे खाद्य पदार्थों को न्यूजपेपर में रखकर बिक्री न करें। टीम ने स्पष्ट किया कि सड़कों किनारे समोसे-कचौरी तलने में इस्तेमाल हो रहे खाद्य तेल का भी गहन निरीक्षण किया जाएगा। तेल को बार-बार गर्म करने से उसमें टीपीसी (Total Polar Compounds) की मात्रा 25 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक है।
अधिकारियों ने निर्देश दिए कि सभी खाद्य विक्रेता अपने टर्नओवर के अनुसार खाद्य लाइसेंस या पंजीयन अनिवार्य रूप से बनवाकर अपने पास रखें। प्रयोगशाला जांच में मिलावट पाए जाने पर संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान एफएसओ केशव गोयल, विश्व बंधु गुप्ता और अशोक लखेरा उपस्थित रहे।

