अलवर:7 साल पुराने जानलेवा हमला मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला: 5 दोषियों को 10-10 साल की सजा और अर्थदंड
अलवर (अनिल कुमार गुप्ता): अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में करीब सात साल पहले हुए चर्चित जानलेवा हमले के मामले में एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने एक कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में दोष साबित होने पर पांचों आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही सभी पर अर्थदंड भी लगाया है। इस कड़े फैसले से अपराधियों में हड़कंप मच गया है।
तलवार, हॉकी और डंडों से किया था अंधाधुंध हमला
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, यह खौफनाक घटना 13 अगस्त 2019 की है। आरोपी जमालु, महबूब, गुलाम मोहम्मद, मुबारिक उर्फ मुब्बा और तालीम अपने कुछ अन्य साथियों के साथ एक दुकान पर पहुंचे थे। उनके हाथों में तलवार, हॉकी और लाठी-डंडे थे। आरोपियों ने वहां मौजूद लोगों पर अचानक से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
इस हिंसक और जानलेवा हमले में कुर्र्शीद की उंगली कट गई थी, जबकि तय्यब सहित अन्य कई लोग गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए थे। घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल था।
22 गवाहों और 63 साक्ष्यों ने तय की सजा
मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन पक्ष ने अदालत में बेहद मजबूत पैरवी की। न्याय सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 22 गवाह और 63 पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए। अदालत ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें 10-10 साल की कठोर सजा सुनाई।

