चैक अनादरण मामले मे दो वर्ष की सजा, आठ लाख पचास हजार रुपए का जुर्माना

Apr 25, 2022 - 22:42
Apr 26, 2022 - 21:13
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चैक अनादरण मामले मे दो वर्ष की सजा, आठ लाख पचास हजार रुपए का जुर्माना

बर्डोद (अलवर, राजस्थान/ मनीष सोनी) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या तीन बहरोड़ निखील सिंह ने चैक अनादरण मामले में एक कम्पनी के प्रोपराइटर मुकेश कुमार गुप्ता, खैरथल  को दो वर्ष की सजा ए़ंव आठ लाख पचास हजार रुपए  जुर्माना से दंडित किया है। परिवादी एडवोकेट महेंद्र भारद्वाज ने बताया कि चैक अनादरण प्रकरण में मैसर्स आलोक एंटरप्राइजेज इ 11 सी रीकों इंडस्ट्रीज एरिया बहरोड़ जरिए प्रोपराइटर लखमीचंद पुत्र हरद्वारी लाल बहरोड़ ने एक चैक अनादरण का मुकदमा गौरव ट्रैडिंग कम्पनी पुरानी अनाज मंडी  खैरथल जरिए मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र सुंदरलाल के खिलाफ कि इस आशय का पेश किया कि अभियुक्त ने परिवादी के माल के भुगतान की एवज में एक चैक छ लाख सत्तर हजार रुपए का दिया। जो चैक बैंक में भुगतान के लिए लगाने पर चैक अभियुक्त के खाते में प्रर्याप्त निधि नहीं होने के कारण बैंक द्वारा अनादिरित कर दिया गया। जिसके खिलाफ परिवादी ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या तीन बहरोड़ के न्यायालय पेश किया। जिसमें ग़ौरव ट्रेडिंग कंपनी पुरानी अनाज मंडी खैरथल जरिए अभियुक्त मुकेश कुमार गुप्ता को दो वर्ष की सजा ए़ंव आठ लाख पचास हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।

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