नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास की सजा और अर्थ दंड से किया दंडित
अलवर (अनिल गुप्ता)
अलवर जिले के बहतुकला थाना क्षेत्र में 13 मार्च 2024 को एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अलवर के पॉस्को विशेष न्यायालय संख्या एक ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को बीस साल के कठोस कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर तीस हजार रुपए के आर्थिक दंड दंडित किया गया।
अधिवक्ता ने बताया कि 13 मार्च 2024 को गांव में रहने वाला अजीत नाम के युवक ने नाबालिग को नशीला पदार्थ खिलाया। जिसके बाद वो अचेत हो गई। इस पर आरोपियों उसे उठाकर अपने साथ खेत में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता जब होश में आई। तो वो अपने घर पहुंची और उसने घटना की जानकारी परिजनों को दी। उन्होंने मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू की व आरोपी को गिरफ्तार किया। न्यायालय में मामला शुरू हुआ।
मामले की सुनवाई के दौरान 21 गवाह व जरूरी दस्तावेज पेश किए गए। इस पर पॉस्को न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश योगेंद्र अग्रवाल ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है।