गौकशी एवं अवैध कट्टा से फायरिंग के मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच साल की सुनाई सजा

Jan 8, 2026 - 13:43
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गौकशी एवं अवैध कट्टा से फायरिंग के मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच साल की सुनाई सजा

कठूमर (दिनेश लेखी) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश  उदय सिंह आलोरिया ने गुरुवार को गौकशी एवं अवैध कट्टा से फायरिंग के मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा एवं 15-15 हजार रुपए से प्रत्येक को दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार खेरली थानाधिकारी मोहनलाल ने 2017 में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मुखबिर की सूचना पर मुकामी पुलिस गौवंश से भरे ट्रक का पीछा करने उदयपुरा मान्य का बास रोड पर पहुंची। मौके पर पुलिस देखकर आरोपियों ने ट्रक को तेजी से भगाया और पुलिस की जीप  के बोनट एवं मरघाट को टक्कर से क्षतिग्रस्त कर दिया और  पीछा करती पुलिस पर अवैध देसी कट्टे से फायरिंग की। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए तीन मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया और दो अन्य मौके से फरार हो गए।
मामले में सुनवाई करते हुए कठूमर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश उदय सिंह आलोरिया ने नींबू पुत्र हरचंद, रामसिंह पुत्र चेतराम, व मौहर सिंह पुत्र सेठाराम निवासियान बुलाहेडी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए प्रत्येक को 5 साल की सजा एवं 15 हजार के जुर्माने से दंडित किया। मामले में गवाह और 15 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए मामले की पर भी सरकारी लोक अभियोजक सुनील अवस्थी ने की।

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