ओटीपी से ही होगी गैस सिलेंडर बुकिंग, फर्जी बुकिंग पर लगाम; एजेंसी संचालक बोले-स्टॉक अपडेट करने में समस्या आएगी
अलवर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव किया है। नए आदेश के तहत अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर बुकिंग के समय ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करना होगा।
बिना ओटीपी सत्यापन के बुकिंग स्वीकार नहीं की जाएगी। उपभोक्ता यदि मोबाइल एप, तेल-गैस कंपनी की वेबसाइट या अन्य डिजिटल माध्यम से बुकिंग करते हैं, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के जरिए पुष्टि करना जरूरी होगा। वहीं फोन-पे, पेटीएम या अन्य यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई बुकिंग भी ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ही मान्य होगी।
इसके अलावा गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी नया नियम लागू किया गया है। उपभोक्ता को डिलीवरी बॉय को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) देना अनिवार्य होगा। इसके बिना सिलेंडर की डिलीवरी पूरी नहीं मानी जाएगी। विभाग का कहना है कि यह व्यवस्था गैस की किल्लत, कालाबाजारी और फर्जी बुकिंग पर रोक लगाने के लिए लागू की गई है।
इससे केवल वास्तविक उपभोक्ताओं तक ही गैस सिलेंडर की सप्लाई सुनिश्चित हो सकेगी। उधर, एलपीजी गैस एजेंसी संगठन के जिला उपाध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज ने बताया कि नई व्यवस्था से अब अगले दिन की डिलीवरी लेट हो रही है। अब 100 फीसदी ओटीपी जरूरी है। अगर टेक्नीकल खामी से एक सिलेंडर की ओटीपी भी नहीं मिला तो उस दिन का क्लॉज नहीं हो सकेगा। ऐसे में स्टॉक भी अपडेट नहीं होगा।