नगर पालिका प्रत्याशी द्वारा चुनावी खर्च का लेखा प्रारूप प्रपत्र क 15 दिवस के अंदर देना होगा.
लक्ष्मणगढ़ (अलवर/कमलेश जैन) निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार नगर पालिका चुनाव 20-26 के अंतर्गत नगर पालिका प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन खर्च का लेखा निर्धारित प्रारूप प्रपत्र क में किया जाना आवश्यक है। निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर संबंधित प्रत्याशी को अपना निर्वाचन खर्च का लेखा संबंधित उपखंड अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में प्रपत्र क प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय के अनुसार नगर पालिका चुनाव के अंतर्गत प्रत्याशियों के निर्वाचन खर्च की अधिकतम सीमा निश्चित है। नगर पालिका सदस्य अधिकतम खर्च सीमा 1 ,50,000 रुपए है। निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर संबंधित प्रत्याशी को अपना निर्वाचन खर्च का लेखा रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय उपखंड अधिकारी में जमा करावे। निर्वाचन में लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर नियमों का उल्लंघन करने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

