पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर खैरथल_तिजारा में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू,28 नवंबर तक प्रभावी

Oct 6, 2026 - 16:59
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पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर खैरथल_तिजारा में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू,28 नवंबर तक प्रभावी

खैरथल  (हीरालाल भूरानी) 

         राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 3 अक्टूबर 2026 को घोषित चुनाव कार्यक्रम के तहत पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की निर्वाचन प्रक्रिया जारी है। चुनाव के दौरान जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा जन-धन की सुरक्षा के मद्देनजर जिला कलक्टर अतुल प्रकाश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
            यह निषेधाज्ञा जिला परिषद, पंचायत समिति किशनगढ़बास, तिजारा, कोटकासिम, मुंडावर, कोटकासिम,टपूकड़ा एवं ततारपुर सहित जिले की समस्त ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में लागू रहेगी। आदेशानुसार चुनाव प्रचार, मतदान एवं मतगणना के दौरान तथा चुनाव परिणाम के बाद स्थानीय स्तर पर विवाद एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। निषेधाज्ञा के तहत संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति अपने पास विस्फोटक पदार्थ, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेयास्त्र जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, बंदूक, एमएल गन तथा अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, बरछी, गुप्ती, खुखरी, कटार, छुरिया आदि लेकर नहीं चल सकेंगे और न ही इनका प्रदर्शन या उपयोग कर सकेंगे। हालांकि चुनाव ड्यूटी में तैनात सुरक्षा बल, पुलिस एवं अधिकृत सुरक्षा कर्मियों तथा निर्धारित श्रेणियों के लाइसेंस धारियों को आदेश में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छूट दी गई है।
           जिला परिषद, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी सार्वजनिक स्थल पर राजनीतिक प्रयोजन के लिए जुलूस, सभा, धरना अथवा भाषण आयोजित नहीं किया जा सकेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग के लिए भी संबंधित कार्यपालक दंडनायक की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। ध्वनि प्रसारण की अनुमति सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दी जा सकेगी। बिना जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारण यंत्र अथवा वाहन में लगे लाउडस्पीकर का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।
              आदेश के तहत साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले पम्पलेट, पोस्टर अथवा चुनाव सामग्री को छपवाने, प्रकाशित करने या वितरित करने पर रोक लगाई गई है। इसी प्रकार ऐसे ऑडियो-वीडियो कैसेट अथवा अन्य प्रचार सामग्री के माध्यम से प्रसार पर भी प्रतिबंध रहेगा। किसी धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नारे अथवा स्लोगन लगाने की भी अनुमति नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन करने अथवा किसी अन्य व्यक्ति को सेवन करवाने पर प्रतिबंध रहेगा। अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर निजी उपयोग के अलावा अन्य किसी उद्देश्य से मदिरा लेकर आवागमन भी प्रतिबंधित किया गया है।
           निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचित सदस्यों, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, सरपंच एवं उपसरपंचों द्वारा विजय जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा अथवा सार्वजनिक बैठक आयोजित नहीं की जा सकेगी। आदेश में उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। मतदान दिवस पर मतदान केंद्र से निर्धारित परिधि में मोबाइल फोन, सेलफोन अथवा वायरलेस का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।
            जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने सभी नागरिकों से आदेश की पालना करने तथा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। यह आदेश 28 नवंबर 2026 की शाम 6 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक प्रभावी रहेगा।

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