31 अगस्त तक सभी कर्मचारियों को करना होगा अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन, नहीं करने पर रुकेगा प्रमोशन

सरकारी कर्मचारियों को अब देना होगा प्रोपर्टी का ब्यौरा

Jul 1, 2021 - 16:26
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31 अगस्त तक सभी कर्मचारियों को करना होगा अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन, नहीं करने पर रुकेगा प्रमोशन

जयपुर (राजस्थान) आदेश कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा ने बुधवार को जारी कर दिए.. सरकार ने जवाबदेही एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की दिशा में बुधवार को बड़ा फैसला किया है, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपनी अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन करना पड़ेगा.. यह कार्य प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई से 31 अगस्त तक करना पड़ेगा, इसके आदेश कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा ने बुधवार को जारी कर दिए..
ज्ञात रहे कि सरकार धीरे-धीरे जवाबदेही, पारदर्शिता युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए प्रयासरत है इसके लिए भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारियों के ऊपर लगाम कसी जा रही है, लोगों को जागरूक कर भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के माध्यम समेत विभिन्न तरीके से कार्रवाई की जा रही है.. सिस्टम में और पारदर्शी लाने के लिए धीरे धीरे हर विभाग के कामकाज ऑनलाइन किए जा रहे हैं, इसके अलावा राजपत्रित अधिकारियों की संपत्ति तक को ऑनलाइन कर दिया गया था..

इस सिस्टम में और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला लिया है, राजपत्रित अधिकारियों के बाद अब प्रदेश के अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों की अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन करने का फैसला लिया है.. इस अचल संपत्ति का विवरण कर्मचारियों को 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच करना होगा, इसकी पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी..

 

संपत्ति ऑनलाइन नहीं करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई होगी

कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा की ओर से बुधवार को जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि जो कर्मचारी निर्धारित अवधि में अचल संपत्ति को ऑनलाइन नहीं करेगा उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा विजिलेंस क्लीयरैंस नहीं की जाएगी.. यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड निगम स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं राज्य में लागू होगी..

 

यह भी दिए निर्देश

प्रमुख शासन सचिव की ओर से जारी निर्देशों में बताया गया कि अब कर्मचारियों को भी राजपत्रित अधिकारियों की तरह अचल संपत्ति का वर्तमान मूल्य का आधार डीएलसी दर के अनुसार किया जाना है, समस्त प्रशासनिक विभागों या विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि यह अपने अधीन कार्य सभी राज्य कर्मचारियों व निगम बोर्ड स्वायत्तशासी संस्थाओं वह राजकीय उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को अपने चल संपत्ति का विवरण एसएस-आईडी से राज-काज सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन स्वयं कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा..

 

राजपत्रित अधिकारियों के लिए पहले से ही है यह व्यवस्था

सरकार के आदेशनुसार राजपत्रित अधिकारियों द्वारा तो पहले से ही अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन किया जा रहा है, अब यह व्यवस्था सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कर दी है, अब सफाई कर्मचारियों को भी अपनी अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन करना पड़ेगा.. सरकार की इस व्यवस्था शासन-प्रशासन में और पारदर्शिता बढ़ेगी.

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