ये कैसी अंधेरे गर्दी राज्य सूचना आयोग के आदेशों के निर्णय की भी नहीं कर रहा परवाह भ्रष्ट नगर पालिका प्रशासन
राजगढ़ (अलवर/ अनिल गुप्ता) कस्बे के अपीलार्थी जगदीश प्रसाद गुप्ता ने नगर पालिका राजगढ़ में विचाराधीन पट्टा पत्रावली पिस्ता देवी में आपत्ति दर्ज कराई गई थी जिसकी आरटीआई के द्वारा दिनांक 22.5.2024 को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मंडल राजगढ़ से सूचना चाही गई थी 30 दिन की समयावधि पूरी होने के बाद प्रथम अपील नगर पालिका अध्यक्ष को भी भेजी गई उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया उसके बाद प्रार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील भेजी गई उसकी दिनांक 17-दिसंबर.2024 को निर्णय अंतर्गत धारा 19 (3) में माननीय सूचना आयुक्त सुरेश चंद गुप्ता द्वारा नगर पालिका के लोक सूचना अधिकारी को 21 दिवस में नि:शुल्क सूचनाओं को रजिस्टर डाक से देने के आदेश प्रदान किए गए उसके बावजूद आज तक भी कोई सूचना नहीं दी गई है ।
प्रार्थी ने बताया कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मंडल राजगढ़ द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तो राज्य सूचना आयुक्त और नगर पालिका के विरुद्ध राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी। जिसके हर्जाने खर्च की जिम्मेदारी नगर पालिका राजगढ़ की होगी।