जिले में आज से बीएलओ घर- घर जाकर बांटेंगे फॉर्म, दस्तावेज नहीं देने पर मतदाता सूची से कट जाएगा नाम
खैरथल (हीरालाल भूरानी)
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत खैरथल-तिजारा जिले में प्रत्येक मतदाता को परिगणना फॉर्म भरना अनिवार्य किया गया है। 5 अगस्त से यह फॉर्म संबंधित बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे समय पर भरकर उन्हीं को लौटाना होगा। निर्वाचन विभाग के अनुसार, यह प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। इसके तहत मृत व्यक्तियों के नाम, स्थानांतरित मतदाताओं के नाम, एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नाम और फर्जी नामों को हटाया जाएगा। फॉर्म भरते समय मतदाता को दो नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (सफेद बैकग्राउंड में) तथा 11 दस्तावेजों की सूची में से कम से कम दो वैध दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं की अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन कार्ड, परिवार रजिस्टर आदि शामिल हैं।
निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। यदि किसी मतदाता का जन्म एक जुलाई 1987 से पहले हुआ है, तो उसे स्वयं का कोई एक दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। यदि जन्म तिथि एक जुलाई 1987 से दो दिसंबर 2004 के बीच है, तो एक दस्तावेज स्वयं का और एक माता या पिता का देना अनिवार्य होगा। यदि जन्म दो दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो एक-एक दस्तावेज स्वयं, माता व पिता का देना होगा। इस संदर्भ में सभी बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया है।