ग्राम अर्रूवा में जागरुकता कार्यक्रम किया आयोजित, मौके पर बाल विवाह रोकथाम की दिलाई शपथ

Nov 27, 2025 - 11:46
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ग्राम अर्रूवा में जागरुकता कार्यक्रम किया आयोजित,  मौके पर बाल विवाह रोकथाम की दिलाई शपथ

कठूमर (दिनेश लेखी)। ग्राम पंचायत अर्रूवा में उप स्वास्थ्य केंद्र पर व प्रतीक पब्लिक स्कूल पर महिला सुरक्षा सलाह केंद्र द्वारा जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
विधिक सलाहकार कनक शर्मा व सामाजिक सलाहकार  हिमानी शर्मा ने बालिकाओं को बाल विवाह की रोकथाम की शपथ दिलाते हुए बाल विवाह अधिनियम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष व लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु में विवाह करने पर बाल विवाह की श्रेणी में आता हैं। जो कि दंडनीय अपराध है।
महिला अधिकारिता की ग्राम साथिन कुसुमलता चौधरी ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं उन्होंने बताया कि बाल विवाह करवाने वाले सहित उसमें शामिल होने वाले सभी रिश्तेदार, हलवाई, टेंट वाला, सजावट करने वाला सभी आरोपी माने गए हैं। जिसके लिए दो वर्ष की सजा व एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह अपराध के साथ साथ एक सामाजिक अभिशाप भी हैं। जिसे रोकने के लिए सभी का सहयोग जरूरी हैं।  इस अवसर उप स्वास्थ्य केंद्र से दिगंबर चौधरी, एएनएम कृपा व्यास, आशा सहयोगिनी मौजूद थी।

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