तीन माह की बालिका से घिनौनी हरकत का मामलाः पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
अलवर (अनिल गुप्ता) अलवर जिले की पोक्सो कोर्ट संख्या-1 के न्यायाधीश ने एक गंभीर और संवेदनशील मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद शर्मा ने बताया कि जिले के एक थाने में नाबालिग बच्ची के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित परिवार के घर के आसपास निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान वहां काम करने वाले एक व्यक्ति ने तीन माह की नाबालिग बच्ची के हुए उसके गुप्तांगों में अमानवीय कृत्य करते डालकर गलत हरकत की।
घटना के समय बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और आरोपी से इस संबंध में पूछताछ की। परिजनों को देख आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू की, आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई।