चार साल पुराने हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास एवं एक लाख के अर्थ दंड से किया दंडित
अलवर (अनिल गुप्ता) अलवर जिले में चार साल पुराने एक हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे कोर्ट संख्या-3 की न्यायाधीश जज ज्योति सोनी ने आरोपी परमजीत को दोषी मानते हुएअंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 12 अप्रैल 2022 को लिवारी गांव निवासी दीपक यादव की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर परमजीत को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने हत्या की पूरी वारदात कबूल कर ली। आरोपी ने बताया कि दीपक से एक लड़की से बातचीत को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में उसने दीपक को अपने घर बुलाकर डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपी ने शव को बोरे में भरकर पहाड़ी क्षेत्र में ले जाकर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया। जब शव पूरी तरह नहीं जला, तो उसने शव के टुकड़े कर अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिए। पुलिस ने मौके से शव के बिखरे अवशेष बरामद किए।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 27 गवाह और 77 दस्तावेज पेश किए ।