रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले जाएंगे जेल; हाईवे पर गलत दिशा में आ रहे ऑटो ड्राइवर पर एफआईआर
भरतपुर (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय). हाईवे और भरतपुर शहर की मुख्य सड़कों पर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। पुलिस ने बताया कि बीएनएसएस की धारा में एफआईआर दर्ज होगी। जिसमें 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। इसी के तहत सेवर थाना में ट्रैफिक पुलिस की ओर से गलत दिशा में आ रहे ऑटो ड्राइवर के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया। इतना ही नहीं नियम तोड़ने वालो के बीडीओ भी बनाए जाएंगे।
- रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों पर पुलिस सख्त
पुलिस अधीक्षक दिगंत आनन्द ने बताया कि यह देखा गया है कि नेशनल हाईवे और शहर की मुख्य सड़कों पर लापरवाही से लोग अपने वाहनों को चलाते हैं। इसकी वजह से ऐसे लोग जो नियमों का पालन करते हुए अपने वाहनों को चलाते हैं वह भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे हादसों में कई बार लोग अपनी जानें भी गंवा देते हैं।
- बीएनएसएस की धारा 281 में होगी एफआईआर
ऐसे मामलों में अब पुलिस रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। सेवर थाना पर कल एक ऑटो ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अगर कोई भी व्यक्ति रॉन्ग साइड वाहन चलाकर ला रहा है और दूसरों के जीवन को खतरे में डाल रहा है तो उसके खिलाफ बीएन एसएम की धारा 281 में एफआईआर दर्ज कर जांच की जाएगी। उन्होंने जो अपराध किया है उसका बीडीओ भी बनाया जाएगा।
- एक ऑटो चालक को किया गिरफ्तार
सेवर थाना पर ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने रॉन्ग साइड ऑटो चलाने वाले विनोद निवासी नदिया मौहल्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। विनोद नेशनल हाईवे 21 पर रॉन्ग साइड ऑटो चला रहा था। इसके बाद ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया।