ड्यूटी पर शहीद ASI के परिवार को मिले ₹1.02 करोड़ ,लोक अदालत में हुआ समझौता,पंजाब में हुआ था एक्सीडेंट
अलवर / राजस्थान
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को आयोजित 'राष्ट्रीय लोक अदालत' पीड़ित परिवारों के लिए न्याय और राहत की उम्मीद लेकर आई। अलवर कोर्ट परिसर में आयोजित इस लोक अदालत में एक ऐतिहासिक समझौते के तहत, सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले राजस्थान पुलिस के सहायक उप निरीक्षक (ASI) लखन सिंह के परिवार को 1 करोड़ 2 लाख 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई।
क्या था मामला?
प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि गोविंदगढ़ थाने में तैनात ASI लखन सिंह 27 मार्च 2023 को पुलिस टीम के साथ एक जांच के सिलसिले में बठिंडा (पंजाब) गए थे। अगले दिन सुबह करीब 4:30 बजे, वाहन चालक की लापरवाही के कारण उनकी बोलेरो पेड़ से जा टकराई। इस दर्दनाक हादसे में लखन सिंह की मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी दुर्गा ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में 2 करोड़ 42 लाख 60 हजार रुपये के क्लेम की याचिका दायर की थी।
न्यायाधीशों के प्रयास से बनी सहमति
लोक अदालत की बेंच अध्यक्ष ज्योति कुमारी सोनी और मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण की न्यायाधीश अनु चौधरी ने मामले में सक्रिय भूमिका निभाई। दोनों पक्षों (बीमा कंपनी और पीड़ित पक्ष) के बीच लंबे समय तक समझाइश का दौर चला। न्यायाधीशों के प्रयासों से दोनों पक्ष 1 करोड़ 2 लाख 50 हजार रुपये के सम्मानजनक समझौते पर सहमत हो गए।
मौके पर ही सौंपा गया चेक
सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि 27 मार्च 2023 को गोविंदगढ़ थाने में तैनात ASI लखन सिंह पुलिस टीम के साथ एक मामले की जांच के लिए बठिंडा (पंजाब) गए थे। अगले दिन सुबह करीब 4:30 बजे भटिंडा के पास रमन पैलेस के नजदीक बोलेरो गाड़ी के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पेड़ से टक्कर मार दी।हादसे में लखन सिंह को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई थी।
परिवार की ओर से बीमा कंपनी से 2 करोड़ 42 लाख 60 हजार रुपये का दावा किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से 1 करोड़ 2 लाख 50 हजार रुपये की राशि पर समझौता हो गया। सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लोन, बैंकिंग, बीमा और मोटर दुर्घटना से जुड़े कई मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया।