नगरीय निकाय चुनाव-2026: भरतपुर जिले में मतदान दिवसों पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश, कामगारों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
भरतपुर (6 सितंबर) कोशलेन्द्र दत्तात्रेय। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 की तिथियों की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन भरतपुर ने चुनावी क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला कलक्टर कमर चौधरी (क़मर-उल-ज़मां चौधरी) द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, मतदान के दिन संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतदान की सुविधा हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
दो चरणों में होगा मतदान
जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिले की विभिन्न पालिकाओं और निगम में मतदान प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न कराई जाएगी:
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प्रथम चरण (बुधवार, 9 सितंबर 2026): नगर निगम भरतपुर, नगरपालिका रूपवास तथा नगरपालिका भुसावर।
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द्वितीय चरण (शुक्रवार, 11 सितंबर 2026): नगरपालिका नदबई, बयाना, वैर एवं उच्चैन।
सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों के लिए नियम
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नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत छुट्टी: प्रथम चरण (9 सितंबर) और द्वितीय चरण (11 सितंबर) को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी व प्रशासनिक कार्यालयों में 'परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881' (Negotiable Instruments Act, 1881) के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
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पुनर्मतदान पर प्रावधान: यदि किसी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान (Re-polling) की स्थिति बनती है, तो उस क्षेत्र में पुनर्मतदान वाले दिन भी छुट्टी रहेगी।
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निजी व औद्योगिक संस्थानों के कामगारों को राहत: श्रम विभाग, राजस्थान के निर्देशों के अनुसार संबंधित निकायों की सीमा में आने वाले सभी औद्योगिक, व्यावसायिक और गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत नियमित, संविदा व आकस्मिक (Casual) कामगारों को सवैतनिक अवकाश (Paid Holiday) दिया जाएगा, ताकि प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेशों की अवहेलना न हो, इसके लिए सभी विभागीय अधिकारियों और प्रतिष्ठान स्वामियों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

