कैदियों के अधिकारों के विषय में भैरूबास में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

May 21, 2026 - 19:05
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कैदियों के अधिकारों के विषय में भैरूबास में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

कठूमर (दिनेश लेखी) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनंत भंडारी के निर्देशानुसार तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोहनलाल सोनी के आदेशानुसार गुरुवार को ग्राम भैरूबास में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पीएलवी दीपक बालोत द्वारा ग्रामीणों को कैदियों के अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत प्रशासक रमेश चंद मीना ने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। जेल में रहने के बावजूद कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों से पूरी तरह वंचित नहीं होता। कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करना समाज और प्रशासन की जिम्मेदारी है।
पीएलवी दीपक बालोत ने बताया कि कैदी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं— विचाराधीन कैदी तथा दोषसिद्ध कैदी। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 20, 21 एवं 22 के तहत कैदियों को विभिन्न प्रकार के संरक्षण एवं अधिकार प्राप्त हैं।
शिविर में कैदियों के प्रमुख अधिकारों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रत्येक कैदी को सम्मानपूर्वक जीवन जीने, कानूनी सहायता प्राप्त करने, गिरफ्तारी के कारण जानने, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने, परिवार एवं वकील से मिलने, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है।
महिला कैदियों के विशेष अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि महिला कैदियों की तलाशी केवल महिला कर्मचारी द्वारा ही ली जा सकती है तथा गर्भवती महिलाओं को विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वहीं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सामान्य जेल में नहीं रखकर सुधार गृह या बाल संरक्षण गृह में रखा जाता है।
शिविर में यह भी बताया गया कि किसी भी कैदी के साथ मारपीट, यातना या थर्ड डिग्री का प्रयोग कानूनन अपराध है। जरूरतमंद व्यक्तियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
इस दौरान कैदियों के सुधार एवं पुनर्वास के लिए शिक्षा, योग, कौशल प्रशिक्षण, पुस्तकालय एवं रोजगार प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं की जानकारी भी दी गई।
अंत में उपस्थित लोगों को संदेश दिया गया कि — “अपराध से घृणा करें, अपराधी से नहीं।”
इस दौरान शिविर में रामवतार शर्मा, लालाराम, मनीष कुमार, अजय कोली, सतीश शर्मा, नेहराज गुर्जर सहित समस्त स्टाफ एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

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